व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ
नगर निगम जबलपुर ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। निगम आयुक्त प्रीति यादव के निर्देश पर यह कार्य 15 दिन पूर्व शुरू किया गया, ताकि व्यापारियों को अंतिम समय में किसी प्रकार की असुविधा न हो। बाजार अधीक्षक दिनेश सिंह ठाकुर ने बताया कि 31 मार्च 2025 तक सभी व्यापारियों को अपने व्यापारिक लाइसेंस का नवीनीकरण कराना अनिवार्य है।
देरी पर लगेगा जुर्माना, बिना लाइसेंस व्यवसाय पर होगी कार्रवाई
दिनेश सिंह ठाकुर ने बताया है कि 1 अप्रैल से 25% , 1 मई से 50 % तथा 1 जून से 100% जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा, बिना लाइसेंस व्यवसाय करने वालों पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।
नवीनीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज व प्रक्रिया
लाइसेंस नवीनीकरण के लिए व्यापारियों को गत वर्ष की लाइसेंस रसीद या प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। यह प्रक्रिया नगर निगम की गोल बाजार स्थित जॉर्ज टाउन स्कूल परिसर में संचालित लाइसेंस शाखा में संपन्न होगी। व्यापारियों के लिए यह सेवा प्रतिदिन सुबह 11:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक उपलब्ध रहेगी।
जल्द नवीनीकरण करें, भीड़ और परेशानी से बचें
नगर निगम ने सभी व्यापारियों से समय रहते नवीनीकरण कराने की अपील की है, ताकि अंतिम समय में भीड़ और असुविधा से बचा जा सके।
व्यापारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम समय से पहिले नवीनीकरण प्रारम्भ कर रहा है । सभी व्यवसायियों से आग्रह है कि वे 31 मार्च की अंतिम तिथि से पहले अपने लाइसेंस का नवीनीकरण कराकर सुगम व्यापार संचालन सुनिश्चित करें।