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यूपी में अब राज्य सरकार कर सकेगी DGP की नियुक्ति, नियमावली 2024 को मिली मंजूरी

उप्र के पुलिस बल प्रमुख

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योगी कैबिनेट ने डीजीपी, यूपी (उप्र के पुलिस बल प्रमुख) चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 को मंजूदी दे दी है। इससे अब यूपी में राज्य सरकार सीधे डीजीपी की नियुक्ति कर सकेगी। इसके तहत प्राविधान किया गया है कि डीजीपी का न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

उत्तर प्रदेश के डीजीपी की नियुक्ति अब सीधे राज्य सरकार कर सकेगी। डीजीपी, यूपी (उप्र के पुलिस बल प्रमुख) चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 को योगी कैबिनेट ने मंजूदी  दी। इसमें हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में  समिति गठित करने का प्राविधान किया । वहीं, डीजीपी का न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक इस नियमावली का मकसद पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र और पारदर्शी तंत्र स्थापित करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह चयन ‘राजनीतिक या कार्यकारी हस्तक्षेप’ से मुक्त हो और उत्तर प्रदेश की विशिष्ट दशाओं तथा पुलिस प्रणाली की आवश्यकताओं के अनुरूप भी हो।

डीजीपी का कार्यकाल न्यूनतम दो साल का होगा। इस पद पर उसी अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जिसकी सेवा अवधि कम से कम छह महीने बची हो। नियमावली में यह भी प्रावधान किया गया है कि एक बार नियुक्ति के लिए चुने जाने के बाद डीजीपी को न्यूनतम दो साल का कार्यकाल जरूर दिया जाएगा।

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