शहर के 104 कॉलोनियों में रहने वाले परिवारों को निगमायुक्त प्रीति यादव ने दी बड़ी राहत
अख़बार अपडेट :- मध्यप्रदेश शासन के कॉलोनी डेवलपमेंट रूल 2021 के अनुसार नगर में स्थित पात्र अनाधिकृत कॉलोनियों में नागरिक सुविधाएॅं उपलब्ध कराने तथा भवन अनुज्ञा के प्रकरणों का त्वरित निराकरण के लिए निगमायुक्त प्रीति यादव ने एक बड़ी राहतकारी पहल की है और शहर के 104 पात्र पाई गयी कॉलोनियों में रहने वाले नागरिकों को शान और स्वाभिमान के साथ स्वयं के स्वीकृत नक्शे के मकान में कॉलोनी के रहवासी रहें के संबंध में निर्णय लिया है। निगमायुक्त यादव के द्वारा जनहित में लिये गए निर्णयों के संबंध में कॉलोनी सेल के प्रभारी सुनील दुबे ने बताया कि दिनांक 20 जनवरी 2025 दिन सोमवार से प्रातः 11:00 बजे से 05ः30 बजे तक निगमायुक्त यादव के निर्देशानुसार सभी कॉलोनियों में शिविर लगाये जायेगें। उन्होंने बताया कि शिविर में ही कॉलोनियों में रहने वाले रहवासी नागरिकों से विकास शुल्क की राशि जमा कराकर भवन निर्माण के लिए नक्शा पास करने जैसी प्रक्रिया को पूर्ण करने की दिशा में आवेदन स्वीकार किये जायेगें। इससे नागरिकों को अपने ही कॉलोनियों में शासन की इस ऐतिहासिक निर्णय एवं पहल की सुविधा उठा सकेगें।